Haryana 75% Private Sector Reservation Form 2024

Haryana 75% Private Sector Reservation Form 2024

हरियाणा सरकार ने 75% निजी क्षेत्र आरक्षण विधेयक (Haryana 75% Private Sector Reservation Bill) को लागू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार देने में प्राथमिकता प्रदान करना है। इस बिल के तहत, निजी कंपनियों में ₹30,000 तक वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण हरियाणा के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। यह कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें अब रोजगार पाने में बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके तहत ITI प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनके रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।

यह नियम केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासियों के लिए लागू होगा, और इससे पहले की भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नए नियम के तहत हरियाणा की निजी कंपनियों में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आएगा, और अगर कंपनियां इसका पालन नहीं करती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन कंपनियों को दो साल तक की छूट दी जाएगी, जिन्होंने अभी अपना सेटअप नहीं किया है। इस कानून का उद्देश्य स्थानीय श्रमिकों को अवसर देना और राज्य के श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना है।

Haryana Private Sector Reservation (Local Candidates Act 2020)

Haryana 75% Private Sector Reservation Registration 2022

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निर्धारित पात्रता

  • यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए इस बिल के बारे में जानना जरूरी है l चलिए हम आपको यह बताते हैं कि इस Haryana 75 Percent Reservation Bill की अधिसूचना के आधार पर किसको रिजर्वेशन बिल का लाभ मिलेगा l
  • इस नए नियम के आधार पर निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियां जिसमें एंप्लॉय को ₹30000 तक वेतन दिया जाता है अब उन नौकरियों में 75% सीट हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की होगी l
  • हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही Haryana 75 Percent Law का लाभ उठा पाएंगे l
  • ऐसे बेरोजगार जिन्होंने आईटीआई की हुई है उन्हें इस नियम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वह अच्छी कंपनियों में नौकरी पा सके l
  • हरियाणा की निजी कंपनियों के द्वारा भविष्य में जितनी भी रिक्वायरमेंट भरी जाएंगी उनमें यह नियम लागू होगा l
    लेकिन इस नियम के लागू होने से पहले जो भी भर्ती हो चुकी है उनमें यह नियम लागू नहीं होगा l

इन क्षेत्रों में नहीं होगा लागू

  • ऐसे निजी कंपनियां जिन्होंने अभी सेटअप किया है उन्हें इस नियम को लागू करने के लिए 2 साल तक की छूट भी दी जा रही है l
  • ईट भट्टे उद्योग में यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा l क्योंकि ईट भट्टा उद्योग में काम करने वाले अधिक श्रमिक बिहार झारखंड और उड़ीसा से ही है l
  • हरियाणा के श्रमिक इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं इसलिए इस प्रकार के उद्योग में यह नियम लागू नहीं होगा l
  • Construction Area के कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी l क्योंकि निर्माण कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल के समय काफी निपुण है l

कंपनियों के खिलाफ

  • किसी भी कंपनी के द्वारा यदि Haryana 75 Percent Reservation Bill का पालन नहीं किया जाएगा तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी l
  • हरियाणा की कोई भी निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी जो अपने श्रमिकों का डाटा Registered नहीं करेगी ,तो उसे Haryana State Employment To Local Candidates Act – 2020 के सेक्शन 3 के अनुसार 25000 से लेकर ₹100000 तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है l
  • यदि किसी कंपनी के द्वारा बार-बार श्रमिकों का डाटा छुपाया जा रहा है या फिर रजिस्टर नहीं करवाया जा रहा है तो ऐसे में कंपनी को प्रत्येक दिन ₹5000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है  l
  • ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹30000 महीना से कम है उनका डाटा कंपनी के द्वारा श्रम विभाग की Official Website पर रजिस्टर किया होना चाहिए l

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • यदि आप हरियाणा निजी कंपनी में 75% आरक्षण के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है l जैसे कि फैमिली आईडी, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दस्तावेज l
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Frequently Asked Questions(FAQs)

1. इस 75% आरक्षण का लाभ कौन उठा सकता है?
इस आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी उठा सकते हैं। इसमें आईटीआई पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. यह आरक्षण केवल कितनी नौकरियों में लागू होगा?
यह आरक्षण ₹30,000 तक वेतन वाली निजी नौकरियों में लागू होगा। इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों का समावेश नहीं है।

3. क्या इस बिल का प्रभाव पहले की भर्तियों पर होगा?
नहीं, इस नियम का प्रभाव केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों पर होगा, पहले से भरी गई रिक्तियों पर नहीं।

4. कंपनियों को इस नियम का पालन नहीं करने पर क्या दंड मिलेगा?
यदि कोई कंपनी इस आरक्षण नियम का पालन नहीं करती है, तो उस पर ₹25,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

5. इस योजना के तहत आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आवेदन के लिए फैमिली आईडी, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, और शैक्षणिक प्रमाणपत्र जरूरी हैं।


निष्कर्ष

75% निजी क्षेत्र आरक्षण हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें निजी कंपनियों में नौकरी पाने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य के स्थानीय श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह कदम न केवल रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं और आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हो।

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