हरियाणा फ्री साइकिल योजना का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को उनके कार्यस्थल तक आने-जाने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिकों को ₹5000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी साइकिल खरीद सकें। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए लाभकारी है जिनके पास अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए कोई परिवहन साधन नहीं है। इसके माध्यम से श्रमिक समय पर अपने काम पर पहुंच सकेंगे और उनकी कार्यकुशलता में भी सुधार होगा।
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अपने दैनिक यात्रा के लिए सस्ती और प्रभावी सवारी का उपयोग कर सकें। योजना के तहत एक श्रमिक को 5 वर्षों में केवल एक बार सहायता प्राप्त हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी CSC केंद्र से या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना हरियाणा के असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
Labour Department Of Haryana
Haryana Free Cycle Yojana
Short Details of Scheme Notification
Last Date : Always Open
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि।
पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक ही ले सकते हैं।
- हरियाणा साइकिल योजना का लाभ लेने के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता जरूरी है।
- हरियाणा साइकिल योजना का लाभ 5 वर्ष मे केवल एक बार ले सकते हैं। यदि आपने पिछले पाँच वर्ष मे इस योजना का लाभ लिया है तो आप दोबारा इसका लाभ नहीं ले सकते।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कीमत, टेड्र मार्क, स्रोत तथा तिथि बताते हुए साईकिल की खरीद के लिए वचन देना होगा।
योजना का उद्देश्य
- हरियाणा सरकार द्वारा फ्री साइकिल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को काम पर आने जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु 5000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रमिकों के पास अपने काम पर आने जाने के लिए कोई वाहन नहीं हो पाता है जिसके कारण श्रमिक अपने कार्यस्थल पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असंगठित मजदूरों को सहायता राशि प्रदान कर साइकिल खरीदने हेतु हरियाणा साइकिल योजना को
योजना का उद्देश्य
- हरियाणा सरकार द्वारा फ्री साइकिल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को काम पर आने जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु 5000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रमिकों के पास अपने काम पर आने जाने के लिए कोई वाहन नहीं हो पाता है जिसके कारण श्रमिक अपने कार्यस्थल पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असंगठित मजदूरों को सहायता राशि प्रदान कर साइकिल खरीदने हेतु हरियाणा साइकिल योजना को शुरू किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया
- फॉर्म भरवाने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाना होगा जहां पर आपको ऊपर बताये गए सभी दस्तावेज लेकर जाने है या फिर आप खुद भी अपनी ID लॉगिन करके या सरल हरियाणा वेबसाइट से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते है।
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Frequently Asked Questions(FAQs)
1. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ केवल वे श्रमिक ले सकते हैं जो हरियाणा राज्य में पंजीकृत हैं और जिनकी सदस्यता कम से कम एक वर्ष पुरानी हो।
2. कितनी बार इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
हर श्रमिक इस योजना का लाभ 5 वर्ष में केवल एक बार ही ले सकता है।
3. इस योजना के तहत कितना वित्तीय सहायता मिलता है?
इस योजना के तहत, हर श्रमिक को ₹5000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है, जो वह साइकिल खरीदने के लिए उपयोग कर सकता है।
4. आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ में आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
5. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन के लिए, श्रमिक अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन सबमिट करना होगा।
निष्कर्ष
हरियाणा फ्री साइकिल योजना राज्य के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी कार्यस्थल तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे अपनी यात्रा के लिए साइकिल खरीद सकें और समय पर काम पर पहुंच सकें। सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। श्रमिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी आवेदन करना चाहिए।