हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna) शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जिनके पास 10 वर्ष से पुराना घर है, जिसे मरम्मत की आवश्यकता है। इसके तहत, पात्र परिवारों को 50,000 से 80,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने घरों की मरम्मत कर सकें और अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बना सकें।
इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं और जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है, और दस्तावेजों को उचित तरीके से जमा करना अनिवार्य है। इस पहल के तहत, सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है।
Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Haryana
Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna
WWW.THESARKARINETWORK.COM
Last Date : 31/08/2023 (Tentative)
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- प्रार्थी का BPL राशन कार्ड
- प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र
- प्रार्थी का आधार कार्ड
- प्रार्थी का बैंक अंकाउट नं0
- प्रार्थी का मोर्बाइ ल नं0
- प्रार्थी की फोटो मकान की मरम्मत वाली जगह के साथ
- बिजली का बिल, पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, जमीन की रजिस्ट्री (में से कोई भी दो)
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण।
आवेदन प्रिक्रिया
- सबसे पहले आवेदन पत्र को अच्छी तरह से भरें,
- आवेदन पत्र के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें,
- आवेदन पत्र को सरपंच या एमसी द्वारा अटेस्टिड करवाएं,
- सीएससी सेंटर या सरल हरियाणा पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करें
उद्देशय
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवास नवीनीकरण (मकान मरम्मत हेतु) अनुदान राशि 50,000-80,000 रुपए की सहायता देना |
Terms and Conditions
- The Applicant Should Be Domicile Of The Haryana State.
- The Name Of The Applicant Should Be In The List Of The People Living Below The Poverty Line.
- The House Should Be In The Name Of Applicant And At Least 10 Years Old And Repairable.
- The Applicant Had Not Taken Any Grant For Repair Of House From Any Other Department.
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Frequently Asked Questions(FAQs)
1. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा, जिनके पास 10 साल पुराना घर हो।
2. आवास नवीनीकरण के लिए कितनी अनुदान राशि मिलेगी?
इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को 50,000 से 80,000 रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
3. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), BPL राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, और मकान की मरम्मत संबंधित दस्तावेज़ जरूरी हैं।
4. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
आवेदन पत्र को ऑनलाइन सरल हरियाणा या सीएससी केंद्र पर भरकर दस्तावेज़ अटैच किए जा सकते हैं। आवेदन को सरपंच या एमसी द्वारा अटेस्टिड करवाना होगा।
5. क्या इस योजना का लाभ किसी अन्य विभाग से मिली मरम्मत सहायता के साथ लिया जा सकता है?
नहीं, यदि आपने किसी अन्य विभाग से मकान की मरम्मत के लिए सहायता प्राप्त की है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
निष्कर्ष
डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीकरण योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके घरों की मरम्मत के लिए अनुदान राशि प्रदान करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह योजना हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।