इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई एक विशेष योजना है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं।
इस योजना के तहत, 18 से 79 वर्ष के दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और समाज में एक समान जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है।
Indira Gandhi National Disability Pension Yojana
Short Details Of Scheme Notification
Important Dates
- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open
Application Fees
- No Fees For All
- Fill Online Form Only
Eligibility Details
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
- बौने व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए।
Required Documents
- बी.पी.एल. कार्ड।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोज।
Scheme Benefits
- दिव्यांगजनों को 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच : 300/- रुपये प्रतिमाह और
- 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
2. इस योजना के तहत कितनी पेंशन प्रदान की जाती है?
- 18 से 79 वर्ष के दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रतिमाह।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रतिमाह।
3. आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- बीपीएल कार्ड।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या राशन कार्ड)।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
4. क्या बौने व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं?
- हां, बौने व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और वे गरीबी रेखा के नीचे आते हों।
5. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसके अलावा, यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण और सहायक पहल है, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न केवल उनके आर्थिक संकट को कम करती है, बल्कि उन्हें समाज में समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर भी देती है। दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण सहारा है, और जो लोग इसके पात्र हैं, उन्हें इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए।